UP Vivaah Anudan Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कई योजना को चला रही है। योगी सरकार बेटियों के विवाह के लिए भी कई योजनाओं का संचालन कर रही है। जिसमे से एक कन्या विवाह अनुदान योजना है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। जिसे गरीब परिवार के लोगो को काफी आर्थिक सहायता मिलेंगी। जिन्हें बेटी की शादी करते समय सरकार कुछ राशि मुहिया करवाएगी।
Table of Contents
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गरीब व श्रमिक परिवार की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को बदलना व भ्रूण हत्या जैसे अपराध पर लगाम लगाना है। इस योजना के तहत योगी सरकार गरीब परिवार की बेटियों को कन्या की शादी के लिए 51000 रुपये की राशि दे रही है।
UP Vivaah Anudan Yojana क्या है?
उत्तर प्रदेश कन्या अनुदान योजना के तहत योगी सरकार की ओर से गरीब परिवार व श्रमिक परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सरकार 51000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी और हर जाति वर्ग के लोग उठा सकते है।
इस योजना का लाभ एक परिवार की केवल दो ही बेटियो को मिलेगा। इस कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपको विवाह से 90 दिन पहले आवेदन करना होगा। अगर आप इस योजना में आवेदन नही कर पाते हैं, तो आप विवाह के 90 दिन बाद भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
कन्या अनुदान योजना के लिए पात्रता
कन्या अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
इस योजना के लाभार्थी लड़की की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
कन्या अनुदान योजना में आप विवाह के 90 दिन पहले और 90 दिन बाद भी इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र होगे।
इस योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के परिवार की आय 46,080 होनी चाहिए।
UP Vivaah Anudan Yojana के लिए दस्तावेज
लड़की और लड़का का आधार कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
पहचान पत्र
आय प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक पासबुक की छायाप्रति
अंगूठे का निशान
सरकारी बैंक का खाता मान्य होगा।
UP Vivaah Anudan Yojana Apply Online: कैसे करें अप्लाई
सबसे पहले आपको कन्या विवाह अनुदान की आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं।
फिर आपको होमपेज पर जाकर UP Vivah Anuday Scheme Registration लिंक पर क्लिक करना होगा।
यहां पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको पंजीकरण संख्या व पासवर्ड उस मोबाइल पर एसएमएस के जरिए आएगा जिसे अपने पंजीकरण के समय दिया था।
इसके बाद आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा। जिसे भरना पड़ेगा।
यहां विवाह की पुत्री का नाम, जन्म तिथि व विवाह की तारीख का दर्ज करें।
इसके बाद जिला, गांव का नाम आदि भरें।
अब नीचे कैप्चा दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करें।
आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा।
भविष्य में संदर्भों के लिए फॉर्म को डेक्सटॉप पर सेव कर लें या फिर इसकी एक छायाप्रति निकाल लें।
बता दें इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन का विकल्प मौजूद नहीं है। यहां आप ऑनलाइन आवेदन ही कर सकते हैं।
Also Read – UP Weather Alert: यूपी में बदलने वाला है मौसम का मिज़ाज, इस दिन से होगी झमाझम बारिश